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कोर्ट में दायर की आईपीएस सौरभ त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत याचिका, जानिए आखिर क्या है पूरा मामला

मुंबई पुलिस में कार्यरत IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आईपीएस अधिकारी सौरभ पर वसूली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इस दौरान अब उन्होंने अपने आपको गिरफ्तारी से बचाने के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

 

दरअसल, सूत्रों ने बताया कि सौरभ त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा है कि उनका नाम पहले FIR में नहीं था और उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी की पुलिस स्टेशन के स्तर पर अंगड़िया से पैसों की वसूली की जा रही है। सौरभ त्रिपाठी की इस याचिका को कोर्ट अब 23 तारीख को सुनवाई करेगी जिसके बाद कोर्ट अपना इस बात पर फैसला सुना सकती है कि सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तारी से राहत देनी चाहिए या नही।

 

ये अधिकारी भी हुए गिरफ्तार

 

बता दें की वसूली के मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच में 3 पुलिस अधिकारियों को गिरफ़्तार किया गया है। जो की एलटी मार्ग पुलिस थाने में पोस्टेड थे। इस मामले में सीआईयू ने PI ओम वनगाटे, API नितिन कदम और PSI समाधान जमदाड़े को गिरफ्तार किया है।

 

आखिर क्या था आरोप?

 

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि, अंगड़िया एसोसिएशन ने पिछले साल 7 दिसंबर को मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को शिकायत दी थी। उस शिकायत में कहा गया कि IPS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी, डीसीपी जोन 2 ने अंगडिया को उसका काम सुचारू रूप से चलाने के लिए 10 लाख रुपये की मासिक रिश्वत दे रहे थे।

 

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