कारोबार

किसी भी बैंक के ATM में नकदी की कमी होने पर उस बैंक को भरना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना

अब बैंकों को एटीएम में पर्याप्त रकम न रखना महंगा पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ग्राहक को नकदी की कमी की वजह से अगर एटीएम से खाली हाथ लौटना पड़ा तो इस साल एक अक्टूबर से उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक सर्कुलर में आरबीआइ ने कहा है कि एक महीने में ज्यादा से ज्यादा किसी भी बैंक के एटीएम में 10 घंटे तक नकदी की कमी स्वीकार होगी।

अगर किसी एटीएम में उससे ज्यादा देर तक नकदी की कमी पाई गई तो संबंधित बैंक को प्रति एटीएम 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। आरबीआइ का कहा है कि इसका इरादा एटीएम में नकदी की कमी से होने वाली परेशानियों से ग्राहकों को राहत दिलाना है। बैंक नोट जारी करने की आरबीआइ पर जिम्मेदारी है। देशभर में अपने एटीएम नेटवर्क के जरिए बैंकों से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आरबीआइ की है।

बैंकों तथा व्हाइट लेबल एटीएम आपरेटर्स को अपना सिस्टम तीव्र रखना होगा। उन्हें यह निश्चित करना होगा कि किसी भी एटीएम में को उनके अंतर्गत आते है उनमें नकदी की कभी भी कमी नहीं होने पाए।

आरबीआइ ने कहा, एटीएम में नकदी की कमी को बहुत गहराई से लिया जाएगा। बैंकों पर अब मौद्रिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। किसी व्हाइट लेबल एटीएम में नकदी की कमीमिलने पर उस बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा, उस एटीएम में जिससे रकम डालने का करार हुआ है।

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