अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा तो संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
भारतीय दंड संहिता की धारा-375 में हुए संशोधन के बाद 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिक पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा-375 में हुए संशोधन के बाद 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है ।
हाई कोर्ट ने पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आप्रकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है । हाईकोर्ट ने आरोपी पति यूपी के मुरादाबाद के खुशाबे अली की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है । न्यायाधीश मो. असलम की एकलपीठ ने ये आदेश जारी किया है ।
गौरतलब है कि याची के खिलाफ उसकी पत्नी ने 8 सितंबर 2020 को मुरादाबाद के भोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था । पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और धमकी देने के अलावा आप्रकृतिक यौन संबंध बनाने का भी मुकदमा दर्ज कराया था ।
याची के वकील केशरीनाथ त्रिपाठी का कहना था कि जज के सामने दिए बयान में पीड़िता ने आप्रकृतिक यौन संबंध बनाने व याची के भाइयों द्वारा दुष्कर्म करने की बात से इंकार किया गया है ।
याची के वकील ने कहा कि IPC की धारा-375 में 2013 में किए गए संशोधन के बाद 15 वर्ष की आयु से अधिक की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है । हाईकोर्ट ने कहा कि धारा-375 में कई संशोधन किए गए हैं । संशोधित धारा की व्याख्या संख्या दो में यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है तो उसके साथ यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा । हाईकोर्ट ने याची की जमानत मंजूर करते हुए शर्तों के साथ उसे रिहा करने का आदेश दे दिया है ।
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