1 सितंबर से पहले अगर जीएसटी रिटर्न नहीं भरा तो रुक सकता है आपका काम धंधा, जानें यहां !
नई दिल्ली : GSTN (GST Network) ने कहा है कि बीते दो महीनों में जिन कारोबारियों ने GSTR-3B रिटर्न को दाखिल नहीं किया, बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्योरा 1 सितंबर से GSTR-1 में नहीं भर पाएंगे। व्यापार इकाइयां जहां किसी महीने का GSTR-1 उसके अगले महीने के 11 वें दिन तक फाइल करती हैं, अगले महीने के 20-24 वें दिन के बीच जीएसटीआर-3बी को क्रमबद्ध रूप से दाखिल किया जा सकता है। जीएसटीआर-3बी के द्वारा व्यवसायिक इकाइयां कर का भुगतान करती हैं।
GSTR -1 दाखिल करने में लगेगी रोक
प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले माल तथा सेवा कर (GST) के लिए करदाताओं के लिए जीएसटीएन ने जारी एक एडवाइजरी में कहा है कि एक सितंबर 2021 से केंद्रीय GST नियमों के अंतर्गत नियम-59 (6), अमल में आयेगा। GSTR -1 दाखिल करने में यह नियम रोक का प्रावधान करता है।
GSTR-1 में दाखिल करने को नहीं मिलेगी अनुमति
बीते दो महीने के दौरान अगर किसी पंजीकृत कारोबारी द्वारा फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं दाखिल किया गया है तो पंजीकृत व्यक्ति को ऐसे में माल या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति का विवरण फॉर्म GSTR-1 में फाइल करने की अनुमति न मिले।
जो तिमाही रिटर्न कारोबारी दाखिल करते हैं उन्होंने यदि पिछली कर अवधि के वक्त फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न न भरा हो तो GSTR-1 दाखिल भरने पर उनके लिये भी रोक होगी।
कर का सरकार को होता है भुगतान
ईवाई टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक जैन ने बताया कि यह प्रतिबंध सोचा विचारा हुआ है। एक प्रकार से यह आवश्यक नियंत्रण निगरानी भी है। कई ऐसे मामले होते हैं जहां जीएसटीआर-1 में करदाता अपने आपूर्ति चालान को रिपोर्ट करते हैं परंतु जीएसटीआर-3बी रिटर्न को जमा नहीं करते हैं। सरकार को जिसके द्वारा वास्तव में टैक्स का भुगतान किया जाता है।