हाईकोर्ट का फैसला, कहा- अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं
मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश(UTTAR PRADESH) समेत पूरे देश में फैले लाउडस्पीकर9LOUDSPEAKER) विवाद पर हाईकोर्ट(HIGHCOURT) ने आज एक एवं फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट9ALLAHABAD COURT) ने बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की याचिका को खारिज कर दिया है।
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आपको बता दें कि बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। यह कमी उप जिलाधिकारी समेत तीन लोगों को पक्षकार बनाया गया था वहीं एसडीएम द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने की भी चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ऐसे में की गई मांग को गलत ठहराया।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने याचिका में कहा कि मौलिक अधिकार के तहत लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए। वही जस्टिस बीवी , जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में नहीं आता।