दबाव पर हेमंत सोरेन को मिला खनन का आदेश, पढ़ें पूरी खबर…
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. ईडी कुछ दिन पहले सामने की कंपनियों से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता शिव शंकर शर्मा के पूरक हलफनामे में वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की भी पुष्टि कर रहा है।
सत्यापन के क्रम में ईडी को जानकारी मिली है कि अंगदा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर जो पत्थर खदान का खनन पट्टा दिया गया था, वह पर्यावरण मंजूरी के दबाव में लिया गया था. इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति ने राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) के अधिकारी को फोन कर पर्यावरण मंजूरी के लिए दबाव बनाया था।
इसके बाद उक्त अधिकारी ने रांची के तत्कालीन खनन अधिकारी सत्यजीत कुमार से सत्यापित किया कि आवेदक स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है या कोई और. जब सूचना मिली कि आवेदक मुख्यमंत्री है तो पर्यावरण मंजूरी दे दी गई। हालांकि, SEIAA का दावा है कि हेमंत सोरेन का खनन पट्टा पर्यावरण मंजूरी कानून के अधीन दिया गया था। किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। संबंधित दस्तावेजों और खनन स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी दी गई।