महेश नेगी केस पर सुनवाई करते हुए HC ने राज्य सरकार को दिया ये निर्देश
उत्तराखंड : यौन शोषण के आरोपी द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के डीएनए टेस्ट के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 5 अक्टूबर तक हलफनामे के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश न्यायाधीश आरसी खुल्बे की एकल पीठ द्वारा जारी किया गया।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है। कथित पीड़िता की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। वह उसके बच्चे का पिता है ।
आगे कहा गया कि जांच में पता चला है कि नेगी पीड़िता के साथ कई जगहों पर गया था। वकील ने कहा कि पूर्व में जारी स्टे आर्डर को भी रद्द किया जाना चाहिए।
मामले के विवरण के अनुसार, कथित पीड़िता ने सितंबर 2020 के दौरान देहरादून में पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराइ थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक ने उसका यौन शोषण किया हैं।
साथ ही ये भी कहा कि विधायक महेश नेगी और उसकी पत्नी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं । याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मामले में दो जांच अधिकारियों को सरकार द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है। क्योंकि विधायक सत्तारूढ़ दल से हैं।
इस पर विचार करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जानी चाहिए। कथित पीड़िता ने आगे कहा कि देहरादून पुलिस पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच कर रही है जबकि उसके पास विधायक के कथित कुकृत्यों के सबूत हैं।
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