फरार चल रहे सपा विधायक और भाई रिजवान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 5 दिसंबर को
8 नवंबर की रात दबिश दी तो दोनों फरार हो गए तब से दोनों भाइयों का कोई पता नहीं चल सका है।
कानपुर: महिला के प्लाट पर कब्जे को लेकर फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी इनकी अगली जमानत पर कोर्ट में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। बता दें कि एफ आई आर दर्ज होने के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।
गौरतलब है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 8 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक व उनके भाई उनके उसके प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य 7 नवंबर को प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई और उन लोगों के साथ मारपीट व जान से मार देने की धमकी दी गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब विधायक व उनके भाई के घर 8 नवंबर की रात दबिश दी तो दोनों फरार हो गए तब से दोनों भाइयों का कोई पता नहीं चल सका है।
सरकारी पक्ष के वकील दिल्ली 53 ने सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी द्वारा दिए गए शपथ पत्र को लेकर आपत्ति जाते हैं उन्हें अदालत में बताया कि रिजवान सोलंकी ने अदालत ने जो शपथ पर दिया उसमें उन्होंने खुद को 4 बार का विधायक बताया। वहीं अदालत से वकील ने मांग की है कि गुमराह करने के आरोप में सपा विधायक रिजवान सोलंकी पर कार्रवाई होनी चाहिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले की एक और तारीख बढ़ा दी है। आगामी सुनवाई 5 दिसंबर को नहीं है वहीं गलत शपथ पर देने के मामले विधायक के वकील नरेश चंद्र पाठ्य में बताया गया लिप की त्रुटियां इरफान सोलंकी का शपथ पत्र 2000 सोलंकी के नाम से अदालत में प्रस्तुत हो गया है।