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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुनवाई पूरी, 19 मई को फैसला…

श्री कृष्ण जन्म भूमि के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है।

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा9mathura) में स्थित श्री राम कृष्ण जन्मभूमि(ram-krishan janmbhoomi) विवाद मामले में मथुरा(mathura) कोर्ट मैं आज सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद मथुरा कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अदालत 19 मई(19may) को अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें श्री कृष्ण जन्म भूमि के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है।

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दरअसल केवल भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की नहीं बल्कि याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की भी मांग की गई है। और कहा गया है कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। याचिका में यहां तक कहा गया है कि जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर कारागार मौजूद हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अभी दावा किया जा रहा है कि यदि वहां पर खुदाई कराई जाएगी तो वहां पर कारागार निकलेगा अजीत से यह बात साबित हो जाएगी कि यहां पर शाही ईदगाह मस्जिद नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था।

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इससे पहले भी मथुरा की एक अदालत ने ठाकुर केशव दास महाराज बनाम शाही मस्जिद ईदगाह इंतजाम या कमेटी के बाद में सुनवाई स्थगित करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया था।इनकी याचिका पर यह कहा गया था कि शाहिद का ठाकुर केशव देव महाराज कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ भूमि पर बनाई गई है तथा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान गांव मैनेजमेंट कमेटी के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से गलत है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान उक्त संपत्ति का मालिक नहीं है इसलिए उसे इस प्रकार का कोई भी समझौता किसी के साथ करने का वैधानिक अधिकार नहीं।

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