मथुरा-श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज, पूजा अर्चना पर फैसला दे सकती है कोर्ट
हिन्दू पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे की मांग कर रखी है और जब न्यायालय यह तय कर देता है कि केस मेंटनेबल ही नहीं हे तो सर्वे का
मथुरा: न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका कर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा. जिसमें अदालत इस बात पर फैसला दे सकता है कि मुस्लिम पक्षकार द्वारा दाखिल सीपीसी 7/11 का प्रार्थना पत्र दे रखा है जिसमे उन्होने 1991 वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष के द्वारा दायर बाद को खारिज करने की मांग की गई है. अब देखना होगा कि अदालत केस को मेंटेनेबल मानती है या नही. यदि न्यायालय मुस्लिम पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर निर्णय देता है और उसे स्वीकार कर लेता है तो फिर हिंदू पक्षकार का वाद पर ही खारिज हो जायेगा . क्योंकि हिन्दू पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे की मांग कर रखी है और जब न्यायालय यह तय कर देता है कि केस मेंटनेबल ही नहीं हे तो सर्वे का आधार ही खत्म हो जाएगा|
ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. आज वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने याचिका रखी. उनकी ओर से आग्रह किया गया कि सर्वे कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका 21 जुलाई को सुनवाई के लिए लगी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गया. मस्जिद कमेटी की याचिका पर भी 21 जुलाई को सुनवाई है.