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सभी आभूषणों पर हॉलमार्किंग जरुरी- मंत्रालय

जल्द ही देश भर में सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का विस्तार होने जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, अब तक देशभर के 256 जिलों में सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का रोलआउट सुचारू रूप से चल रहा है। और देश के सभी जिलों में इसका बढ़ाने को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं देश के 256 जिलों में जहां कम से कम एक परख और हॉलमार्किंग केंद्र है। वहां 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों या अन्य चीजों के लिए हॉलमार्किंग को 23 जून, 2021 से जरुरी कर दिया है।

होलमार्किंग को लेकर होगा प्रसार

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कैबिनेट के लिए तैयार अपनी मासिक रिपोर्ट में बताया है कि, “कुल मिलाकर, अनिवार्य हॉलमार्किंग का रोलआउट सुचारू रूप से चल रहा है, और इसे देश के सभी जिलों में बढ़ावा देने को लेकर तैयारी की जा रही है। ” भारतीय मानक ब्यूरो की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ज्वैलर्स के लिए शून्य रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन के लिए लाइफटइम वैलिडिटी आदि जैसे सुविधाजनक उपायों के साथ, बीआईएस के साथ रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की संख्या अनिवार्य हॉलमार्किंग के लॉन्च के बाद से लगभग चार गुना हो गयी है।

1.27 लाख ज्वैलर्स ने कराया रजिस्ट्रेशन

एक रिपोर्ट के मुताबिक,  अब तक 1.27 लाख ज्वैलर्स ने हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने के लिए बीआईएस से रजिस्ट्रेशन लिया है। और देश में 976 बीआईएस मान्यता प्राप्त एएचसी संचालित हैं।” ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के लॉन्च के बाद, 5 महीने में देश में लगभग 4.5 करोड़ ज्वैलरी पीस की हॉलमार्किंग की गई है।

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