ज्ञानवापी मस्जिद: कोर्ट का बड़ा फैसला – “सर्वे रुकेगा नहीं, कमिश्नर हटेंगे नहीं…”
बता दे कि इससे पहले कल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट इस मामले में फैसला आज के
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद(GYANVAPI- MOSQUE)-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा से सर्वे होगा और ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर(COMMISSIONER) नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि 17 मई को दोबारा से मस्जिद का सर्वे होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकील इस मामले को लेकर नियुक्त किए है
जो 17 मई(MAY) को कोर्ट में रिपोर्ट देंगे। बता दे कि इससे पहले कल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट(COURT) इस मामले में फैसला आज के लिए सुऱक्षित रख लिया था। बता दे कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़ा किया था और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था और कमिश्नर बदलने की मांग की थी।
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बता दे कि कल कोर्ट में 2 घंटे तक दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। और कोर्ट में कमिश्नर बदलने को लेकर दोनो पक्षों में बहस हुई। बता दे कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन सर्वे का काम होना था। और हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में दाखिल होने के लिए गए थे, लेकिन टीम को मस्जिद के अंदर नहीं घुसने दिया गया। इनके साथ वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर को भी मस्जिद परिसर में दाखिल होना था। लेकिन सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं घुसने दिया गया और सर्वे टीम बिना सर्वे किए ही वापस लौट आई।
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