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Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, अगली सुनवाई 2 को
जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन और अन्य की ओर से दाखिल किया था। कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका
कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना
वाराणसी: ज्ञानवापी विवाद मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य मान लिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला लिया है। ये फैसला सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। मुस्लिम पक्ष ने सात नवंबर को याचिका दाखिल की थी।