ज्ञानवापी मामला: जिला अदालत में सुनवाई पूरी, जानें क्या है आदेश
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई और सुनवाई हुई। आज दोनों पक्षों के 19 वकीलों और चार याचिकाकर्ताओं को कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी गई। कोर्ट रूम में कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा को जाने से रोक दिया गया, क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं था।
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विशेष की अदालत में आज करीब 45 मिनट सुनवाई चली। सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों ने बारी-बारी से अपनी बातों को रखा। इसके बाद अदालत ने मंगलवार दोपहर दो बजे तक के लिए फैसले को सुरक्षित कर लिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि आगे की सुनवाई पर कल फैसला आएगा।
जिला अदालत में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहां नमाज अदा की जाती रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालम में सन् 1937 में दीन मोहम्मद के केस का हवाला दिया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अदालत को ज्ञानवापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही सौंप दी गई थी। आज जिला अदालत में सुनवाई को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बाहर बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं। सुनवाई के दौरान भीड़ न लगे, इसका भी ध्यान रखा गया है।