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ग़ाज़ीपुर: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार, थोड़ी देर में होगा सजा का एलान

दोपहर 12:00 बजे के करीब  उनके काफिले पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग की थी।

गाजीपुर: बाहुबली मुख्तार अंसारी और भान सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए हैं। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बहस पूरी कर ली थी जिसके बाद आज कोर्ट ने दोनों को दोष सिद्ध कर दिया है। दोस्ती होने के बाद आप केवल दोनों को सजा का इंतजार है। अब देखना यह है कि कोर्ट दोनों दोषियों को कितने दिन की सजा सुनाती है।

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बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने किस वर्ष पुराने ऊपर चित्र चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से गवा इसराइल अंसारी का बयान दर्ज हुआ था।  मुख्तार अंसारी का बयान कराने के लिए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया था कि वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित करें।

आदेश की प्रति जिला कारागार बांदा को भेजने का आदेश दिया था साथ ही कहा था कि नियति पर किसी प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा मालूम हो कि 15 जुलाई 2021 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहे थे और दोपहर 12:00 बजे के करीब  उनके काफिले पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग की थी।

उसमले में मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर रामचंद्र और प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी वही रुस्तमपुर बाबू घायल हुआ था इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।जिस पर मुख्तार अंसारी ने त्रिभुवन सिंह को नामजद करते अन्य 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा लिखा जाता विवेचना के बाद पुलिस ने चारों लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जिसमें से दो आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो गई थी।

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