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गैंगरेप मामला: पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पर फैसला आज

गैंगरेप के आरोपों से मुकर चुकी है पीड़िता

लखनऊ : चित्रकूट में महिला के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पराग एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति समेत विकास ,आशीष, अशोक, अमरेंद और अन्य पर गैंगरेप वजन वालों की धमकी देने का आरोप है।

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की ओर से मुकदमे में अर्जी देकर तारीख बढ़ाए जाने की मांग की गई थी वही मुकदमे को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। इसके बाद उसके बचाव के सबूत पेश करने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

गैंगरेप के आरोपों से मुकर चुकी है पीड़िता

बता दें कि 8 नवंबर को अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि गवाह अंशु गॉड ने अपने बयान में साफ कहा है कि कि पीड़िता को प्लाटों की रजिस्ट्री और भारी रकम का लालच देकर कोर्ट में सही गवाही ना देने के लिए राजी किया गया था। वहीं पीड़िता की ओर से दिल्ली के कोर्ट को दिए गए कलम बंद बयान को तलब करने का आदेश देने की भी मांग की थी।

जेल में बंद है गायत्री प्रजापति

आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति गैंगरेप के मामले में जेल में बंद है 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री के खिलाफ एफ आई आर हुई थी जहां 15 मार्च 2000 को मामले में गायत्री को गिरफ्तार किया गया था।

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