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संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर, 30 नवंबर से मिलेगी जमा गारंटी

नई दिल्ली : 30 नवंबर से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक और अन्य दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक जमा मिलने की गारंटी दी जाने लगेगी। जमा बीमा व कर्ज गारंटी निगम (DICGC) कानून को सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया है। 27-08-2021 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, कानून के प्रावधान एक सितंबर, 2021 अमल में आने की तारीख सरकार ने अधिसूचित की है।

इसके अनुसार , ‘जमा बीमा व कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1(b) के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून प्रावधान एक सितंबर, 2021 अमल में आने की तारीख अधिसूचित की है। जमाकर्ताओं के लिये इसके अनुसार से कोष प्राप्ति की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 हो गई है।

उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी इस कानून के अंतर्गत आएंगे, जिन्हे वित्तीय दबाव में रिजर्व बैंक द्वारा कुछ पाबंदियां लगायी गई है। RBI की DICGC पूर्ण अनुषंगी है। बैंक जमा के लिये यह दिलाती है।

वर्तमान में वित्तीय रूप से दबाव वाले बैंकों से जमाकर्ताओं को 8 से 10 साल अपनी बीमा राशि व दूसरी राशि प्राप्त करने में लग जाते हैं।

इस महीने की शुरूआत में संसद ने जमा बीमा व कर्ज गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया था। इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी बैंक के कामकाज पर आरबीआई की तरफ से प्रतिबंध लगाये जाने पर बैंक के जमाधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक जमा रकम मिल जाए। जमा बीमा व कर्ज गारंटी निगम यह राशि दिलाएगा।

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