
31 मार्च तक ITR फाइल करें, ऐसा न करने पर लग सकती है पेनल्टी
यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो इसे जल्दी दाखिल करें अन्यथा आपको 31 तारीख के बाद अवसर नहीं मिलेगा। साथ ही यह आपके लिए काफी परेशानी का कारण भी बन सकता है। सरकार द्वारा आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
इससे पहले, संबंधित वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी, जिसे सरकार ने तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था। सरकार ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफिसर आपको नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है। साथ ही, यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको दंडित किया जा सकता है।
टैक्स एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आईटीआर का भुगतान नहीं करने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। कर सलाहकारों का कहना है कि जब भी संभव हो आईटीआर समय पर दाखिल करना चाहिए। हालांकि किसी निजी परेशानी के चलते आप ऐसा नहीं कर पाए और नोटिस मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट की मदद से नोटिस का जवाब दें।
अब नोटिस और उससे जुड़ी हर चीज ऑनलाइन है और अधिकारी सीधे मिलने के लिए नहीं कह रहे हैं. अगर टैक्स असेसमेंट ऑफिसर आपके जवाब से संतुष्ट है, तो वह आपको ITR फाइल करने की अनुमति दे सकता है और साथ ही आपको पेनल्टी से छूट भी दे सकता है।