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फैमिली पेंशन योजना: अब कर्मचारी के मौत पर परिवार को मिलेगा पेंशन, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

आर्थिक संकट से जूझ रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों को फैमिली पेंशन योजना के जरिए मदद करने की घोषणा की है।

नई दिल्ली : देश में फैले कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ऐसे परिवारों को फैमिली पेंशन योजना के जरिए मदद करने की घोषणा की है। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं।

इन नियमों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार पेंशन धारी की मौत हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत कैसे परिवार को यह पेंशन उपलब्ध होगा और क्या है इसके आवेदन की प्रक्रिया।

सरकार द्वारा जारी यह फैमिली पेंशन योजना डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा बनाए गए नियम के तहत लोगों की मदद करेगा।

पात्रता

केंद्र सरकार द्वारा जारी इस योजना का लाभ केवल मृतक की पत्नी को मिलेगा।

इस योजना का लाभ 25 साल से कम अविवाहित या विवाहित जो अपने भरण-पोषण के लिए मृतक पर आश्रित हो उसको मिल सकता है।

केंद्र सरकार अपनी इस योजना द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी पेंशन देता है।

पेंशन पाने की समय सीमा

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए सब की समय सीमा अलग अलग निर्धारित की है। जो कि नीचे निम्नलिखित हैं…

इस योजना के तहत मृतक की पत्नी को आजीवन पेंशन मिलेगा।

वहीं, किसी अविवाहित उम्मीदवार को 25 साल की उम्र तक और बेटी को आजीविका कमाने या मृत्यु तक पेंशन उपलब्ध कराएगी।

अपने इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार दिव्यांग बच्चों को तब तक पेंशन उपलब्ध कराएगी जब तक वह कमाना ना शुरू कर दे।

वहीं, केंद्र सरकार ने अपने इस नियम में बेटियों के लिए कुछ बदलाव किए हैं। सरकार द्वारा हुए इस बदलाव के तहत बेटी को यह लाभ शादी होने तक ही मिल सकता है। जबकि अगर बेटी तलाकशुदा या विधवा हो तो उसे लाभ दूसरी शादी या रोजगार मिलने तक प्रधान किया जाएगा।

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