
पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका की खारिज
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। मनी लांड्रिंग केस में फंसे अनिल देशमुख की आज मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में आज( सोमवार) को सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि अवैध वसूली के आरोप में अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।
अभी अनिल देशमुख मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख, जो उस समय गृह मंत्री थे, ने मुंबई के कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों को रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कहा था। वहीं अनिल देशमुख ने इन सभी आरोपों से इन्कार किया है।
दिया था अपने पद से इस्तीफा
आरोप लगने के बाद अनिल देशमुख ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शुरुआती जांच के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।