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उत्तराखंड : अब इन शर्तों पर मिलेगा नैनिताल में प्रवेश, देखें यहां !

कोरोना नियमों में ढील मिलते ही लोगों ने पहाड़ों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर आने का डर भी शुरू हो गया है। इससे बचाव के लिए नैनिताल हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।हाइकोर्ट के कड़े रुख के बाद नैनिताल के जिला अधिकारी धीरज सिंह गरबियाल ने नए आदेश जारी किए है। वीकेंड पर नैनिताल आने के लिए अब सैलानियों को तीन नियमों का पालन करना होगा।

  • देहरादून सिटी पोर्टल ओर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
  • 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट।
  • नैनीताल में होटल की बुकिंग का साक्ष्य दिखाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इन सब की चेकिंग नैनिताल बॉर्डर पर करने के आदेश जारी किये गए है। उपयुक्त में से एक के भी न होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, उत्तराखंड कोविड-19 महामारी नियम-2020 तथा भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही जिला प्रशासन के निर्देश पर अगले दो दिनों तक शहर में सैलानियों के दोपहिया वाहनों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित रहेगा। बाहर से आने वाले सैलानियों को अपनी बाइक नगर से करीब सात किलोमीटर पहले रूसी, नारायण नगर और पाइंस स्थित अस्थायी पार्किंग में खड़ी करनी होगी। जिला अधिकारी के दिए गए आदेश 12 जुलाई सुबह 8 बजे तक जारी रहेंगे।

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