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प्रवर्तन निदेशालय भगोड़ा मेहुल चोकसी पर कसा शिकंजा, हुई ये कार्यवाही
दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने पंजाब नेशनल बैंक(Punjab National Bank) से 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन निरोधक कानून(anti money laundering law) के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति और अन्य के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया है।
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अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, चोकसी की पत्नी प्रीति प्रद्योत कुमार कोठारी के खिलाफ ईडी की दायर की गई यह पहली अभियोजन शिकायत है। ईडी ने कोठारी पर ‘‘अपराध से अर्जित आय को छिपाने में अपने पति की मदद करने’’ का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि, धनशोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत दाखिल आरोपपत्र मार्च में मुंबई की एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया था। अदालत ने इस पर संज्ञान लिया।
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एजेंसी ने आरोपपत्र में चौकसी दंपति के अलावा, चोकसी की तीन कंपनियों- गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के रिटार्यड डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का नाम शामिल किया है। ईडी ने 2018 और 2020 में पहले 2 आरोपपत्र दाखिल करने के बाद चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया है।