![दिल्ली हाईकोर्ट](/wp-content/uploads/2021/08/919468-902284-890540-delhi-hc-1.jpeg)
सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो ईए के आदेश को करेंगे लागू, दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर चार हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता है, तो वह रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) के हुए सौदे में आगे बढ़ने से रोकने वाले सिंगल न्यायधीश के आदेश को लागू करेंगे। 24,713 करोड़ रुपये में FRL ने रिलायंस रिटेल कारोबार बेचने के लिए डील की है, अमेजन को इस पर आपत्ति जताई है।
अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते वक्त जिस याचिका में सिंगापुर की आपातकालीन मध्यस्थता अदालत (ईए) की तरफ से FRL की डील पर आगे बढ़ने से रोकने वाले आर्डर को लागू कराने को लेकर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे न होने पर उनके सामने न्यायमूर्ति जे आर मिधा की तरफ से 18 मार्च को ईए के दिए गए आदेश को लागू करने के सिवा कोई भी विकल्प नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘या तो 18 मार्च के आदेश पर 2-3 हफ्ते के अंदर स्टे मिले या आदेश का पालन किया जाए। कोई तीसरा विकल्प अदालत के पास नहीं है।
17 सितंबर को अगली सुनवाई
अदालत ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा जिसमें कहा गया कि ‘मैं यह स्पष्ट करता हूं कि यदि बचाव पक्ष को सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्टे आर्डर नहीं मिलता है, तो इस मामले में अदालत आगे बढ़ते हुये 18 मार्च 2021 के आर्डर को लागू कर देगी।’
वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी जो फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) और दूसरे संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे है उन्होंने कहा कि 18 मार्च के आदेश के विरुद्ध उनके क्लाइंट्स ने पहले ही हाई कोर्ट में एक विशेष मंजूरी की याचिका दायर की है।