राजा भैया के करीबी विधायक अक्षय प्रताप की जिला अदालत ने की जमानत रद्द
प्रतापगढ़ में फर्जी पते पर लाइसेंस बनवाने के मामले में जेल से छूटे विधायक अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap) करीबी व राजा भैया के सहयोगी की जमानत शुक्रवार को जिला जज ने रद्द कर दी। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। बता दें प्रतापगढ़ विधायक अक्षय प्रताप की जमानत रद्द, जिला अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap) की जमानत रद्द होने से राजा भैया को तगड़ा झटका लगा है। 22 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई थी।
क्या है पूरा मामला
सुल्तानपुर जिले के निवासी विधायक अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap) उर्फ गोपाल जी कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के करीबी हैं। प्रतापगढ़ शहर में रोडवेज बस स्टैंड के पते पर अक्षय प्रताप ने हथियार का लाइसेंस हासिल किया था। इस मामले में 1997 में तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज बलराम दास जायसवाल ने अक्षय प्रताप सिंह को दोषी ठहराया था। 22 मार्च की सुनवाई के दौरान अक्षय प्रताप सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया गया। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बलराम दास जायसवाल ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई। 24 मार्च को अक्षय प्रताप सिंह ने सजा के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज प्रभारी संतोष कुमार तिवारी ने अक्षय प्रताप सिंह को जमानत दे दी। उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था।