यूक्रेन के वापस आए छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करने की उठी मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर
प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ ने यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल छात्रों के लिए यहां के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई जारी रखने के लिए उचित कदम उठाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
छात्रों का अध्ययन हुआ बाधित
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि, छात्रों का अध्ययन बाधित हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को उनके अध्ययन करने की व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की है। दरअसल अधिवक्ता एमपी श्रीविग्नेश ने तर्क रखा है कि, करीब 20 हजार भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे। लेकिन अब उनका जीवन अधर में है। हजारों छात्रों का करियर खतरें में है। इनमें से काफी संख्या में ऐसे हैं, जो पहले ही अध्ययन के पाठ्यक्रम से गुजर चुके हैं।
विदेशों में पढ़ाई को लेकर मानदंड नहीं
याची ने कहा कि यूक्रेन से मिली मेडिकल डिग्री को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भी स्वीकार करता है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में भारत में मेडिकल छात्रों को समायोजित करने के लिए कोई मानदंड या नियम नहीं हैं, जो विदेश में पढ़ रहे हैं। छात्रों को अकादमिक सत्र के बीच में भारत लौटना पड़ा है।