दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस से पहले संवेदनशील एरिया में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
संवेदनशील एरिया पर किसी भी उड़ती वस्तु को देखते ही मार गिराने का निर्देश
दिल्ली में अगर ड्रोन जैसी कोई वस्तु संवेदनशील एरिया के नजदीक उड़ती है तो उसे तुरंत गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। अगर ड्रोन जैसी कोई भी वस्तु संवेदनशील एरिया या उसके पास आती है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए लाल झंडा वहां पर लहराएं। उसे दूसरे जगह या फिर संवेदनशील एरिया से दूर उतरने के संकेत दें।
अगर फिर भी वह निर्देशों का पालन नहीं करता है या भारतीय वायु सेना और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश लेने का समय नहीं है तो सुरक्षाकर्मी उसे तुरंत गोली मार दें।
इस बार स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लालकिले के आसपास की इमारतों पर ड्रोन और हल्के वाहनों को मार गिराने में एक्सपर्ट सुरक्षाकर्मी वहां तैनात किए जाएंगे। साथ ही आदेश दिया गया है कि ड्रोन और हल्के विमान के उड़ने पर कंट्रोल रूम और जिले के डीसीपी के द्वारा तुरंत भारतीय वायुसेना को सूचना दें।
जम्मू में हाल ही में हुए ड्रोन हमले और प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन के दिखने के मामले आने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ऐसी उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिये है।
गृहमंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है और उसका सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। एसओपी में कहा गया है कि जिनके अधिकार क्षेत्र में लाल किला पड़ता है उत्तरी जिले के डीसीपी, ऐसी इमारत की छतों की पहचान करे, जहां से जिले का पूरा हवाई दृश्य दिख सकता है। उन छतों पर ड्रोन को गिराने में ट्रेंड पुलिसकर्मी तैनात किए जाए।
इन सुरक्षा जवानों को वायरलेस सेट, दूरबीन, स्टिक पर लगे लाल झंडे और लाउड हैलर दिया जाएगा। एसओपी में कहा गया कि पहचाने गए रूफ-टॉप वॉचर के साथ अच्छे तरह के प्रशिक्षित पुलिसकर्मी को निशानेबाज भी होना चाहिए, जो लंबी दूरी पर चलाने वाले हथियार से लैस हो, और जरूरत पड़ने पर उड़ने वाली किसी भी वस्तु को नीचे गिरा सके।
एसओपी में दूसरे जिला डीसीपी को कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में खासकर कम आने जाने वाली सड़कों पुलों के लंबे हिस्सों, बड़े मैदानों में पैरा मोटर्स उड़ाने के किसी भी प्रयास पर नजर रखने के लिए विशेष गश्त करे। डीसीपी को कहा गया है कि वह खुफिया विभाग को अलर्ट कर दे।
बीट कांस्टेबलों को ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और जब वह इसे हवा में या फिर महत्वपूर्ण जगहों या फिर संवेदनशील एरिया के पास दिखे तो इससे निपटने के लिए उन्हें ट्रेंड करे। एसओपी में कहा गया है कि सुरक्षा जवानों को छतों से नीचे गोली चलाने के आदेश नहीं है।
ये भी पढ़े :- केंद्र की वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम दिल्ली में लागू लोगों को मिली बड़ी राहत