दिल्ली हाईकोर्ट का नया आदेश- अब रेस्टोरेंट और होटलों में खाने पर लगेगा सर्विस चार्ज
अगर आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब होटल और रेस्टोरेंट से सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक हटा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले 4 जुलाई को सीसीपीए ने एक गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
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इस संदर्भ में आज बुधवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने एनसीपीए के 4 जुलाई के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली एनआरएआई और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि गहन विचार की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में अपना जवाब दर्ज करने को कहा है।
गौरतलब है कि सीसीपीए (सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी) ने अपने आदेश में कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों से किसी और नाम से सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकता है। वहीं, होटल इसे फूड बिल में नहीं जोड़ सकते।