ओमिक्रोन को लेकर दिल्ली सरकार हुई सख्त, दिशा निर्देश जारी करने को लेकर आला अधिकारी करेंगे बैठक
दिल्ली । कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच सोमवार लगातार दूसरे दिन संक्रमण दर .50 फीसदी से ऊपर रही। जिसको लेकर दिल्ली येलो अलर्ट जारी हो सकता है। जिसको लागू करने को लेकर आला अधिकारियों की बैठक होगी। वहीं इस फैसले के आधार पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण येलो अलर्ट पर आदेश भी जारी कर सकता है।
येलो अलर्ट के साथ कई नियम होंगे लागू
यलो अलर्ट के साथ ही कई नियम लागू हो जाएंगे। जैसे दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी के साथ चलेंगी। वहीं, दिन में बाजार भी सम-विषम के फार्मूले पर खुलेंगे। दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों समेत दूसरी कई गतिविधियां बंद हो जाएंगी। हालांकि, डीडीएमए ने नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। जरूरी नागरिक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा रात 11 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच दिल्ली की सड़कों पर निकलने की सभी की पाबंदी लागू होगी।
येलो अलर्ट में सख्त होगी पाबंदियां
येलो अलर्ट जारी होने पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, समेम्लन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लिनिक, योगा संस्थान और जिम बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रो समेत सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता पर चलेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच दुकानें और शॉपिंग माल्स सम-विषम फार्मूले पर चलेंगे। सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक पचास फीसदी की क्षमता पर रेस्टोरेंट और दोपहर 12 बजे से रात दस तक 50 फीसदी की क्षमता पर बार खुलेंगे।