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2019 पटना रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी इंजीनियरिंग को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

पटना की स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POSCO) कोर्ट ने बुधवार को 2019 में नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने रेप में आरोपी की मदद करने के मामले में उसकी मौसी को भी 20 साल जेल की सजा सुनाई।

 

कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य सचिव को पीड़िता को साढ़े सात लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना और उसकी चाची पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 

मुआवजे की घोषणा

 

विशेष लोक अभियोजक (पीपी) के अनुसार आरोपी की पहचान राजू कुमार के रूप में हुई है। जो हाजीपुर थाना क्षेत्र के पूर्वी इस्माइलपुर का निवासी हैं। राजू की मौसी आरती देवी ने लड़की को बिहार के दानापुर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। देवी ने लड़की को बताया कि राजू ने दानापुर में एक नया घर ले लिया था और नए घर की मदद की तलाश में था और लड़की को अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।

 

अभियोजक ने कहा,”वितरित मुआवजे की राशि में से 7.5 लाख रुपये का उपयोग नाबालिग पीड़िता के लाभ के लिए किया जाना है और शेष राशि उसके कल्याण के लिए उसके नाम पर एक सावधि जमा होगी।” राजू 2019 में बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर दानापुर में कार्यरत था।

 

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