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‘मोदी’ टिप्पणी विवाद पर कोर्ट ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ जांच का आदेश किया जारी

मुंबई की मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने भोईवाड़ा पुलिस थाने को महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा ‘मोदी’ को गाली देने और मारने के बारे में की गई एक टिप्पणी की जांच करने का आदेश दिया है। भोईवाड़ा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को 26 मई 2022 तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

 

इस साल जनवरी में पटोले का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कहते दिख रहे थे, “मैं क्यों लड़ूं? मैं पिछले 30 सालों से राजनीति में हूं। पांच साल में, एक राजनेता अपनी अगली पीढ़ी के लिए पर्याप्त कर सकता है। स्कूल और कॉलेज बनाकर, वे अपने भविष्य के लिए एक या दो पीढ़ियों के लिए प्रदान कर सकते हैं। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, फिर भी मेरे पास एक भी स्कूल नहीं है, न ही मैंने कोई कांट्रेक्ट लिया है। जो भी आता है मैं उसकी मदद करता हूं। इसलिए मैं मोदी को मार सकता हूं और उन्हें गाली दे सकता हूं और यही वजह है कि वह मेरे खिलाफ प्रचार करने आए।”

 

पटोले ने बाद में एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के एक अन्य व्यक्ति का भी इसी उपनाम से जिक्र कर रहे थे। पटोले ने कहा, “एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है जो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए दिखाता है। मैं जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहा हूं, वह प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मोदी नाम का एक अन्य व्यक्ति है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अपराधी है।”

 

इस वायरल वीडियो के संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रक्रिया जारी करने और पटोले को तलब करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

 

 

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