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कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला किया सुरक्षित, जानिए क्या है पूरा मामला…

सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत 10 जून को आदेश सुनाएंगे। दरअसल अदालत ने  30 मई को अंतरिम जमानत अर्जी

अदालत ने देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शरजील ने देशद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के मद्देनजर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर की  थी।
वहीं अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत 10 जून को आदेश सुनाएंगे। दरअसल अदालत ने  30 मई को अंतरिम जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद इमाम 27 मई को देशद्रोह मामले में अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में गए थे। वहीं अभियोजन पक्ष के बनाए रखने का मुद्दा उठाए जाने के बाद उनके वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत याचिका वापस ले ली थी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने को कहा था।
जमानत अर्जी तालिब हुसैन, अहमद इब्राहिम और कार्तिक वेणु ने दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के मद्देनजर शरजील इमाम को जमानत दी जानी चाहिए। अधिवक्ता तालिब हुसैन ने तर्क दिया कि, देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के आलोक में मुकदमे पर रोक लगाई जानी चाहिए। और शरजील इमाम को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

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