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अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के खिलाफ सजा पर आदेश रखा सुरक्षित
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या पर अवमानना के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माल्या के खिलाफ सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले यह सुनवाई बुधवार को होने वाली थी जिसे स्थगित कर आज के लिए निर्धारित किया गया था।
बता दें कि बीते बुधवार को जस्टिस यूयू ललित, रवींद्र एस भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामला एमिकस क्यूरी के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को जवाब देने का आखिरी मौका देते हुए कहा था कि माल्या की अनुपस्थिति में ही सजा के मुद्दे पर आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा।
साल 2017 में अवहेलना का दोषी
आपको बता दें कि माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए साल 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिलों पर पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया। जिसके बाद माल्या ने 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था।