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झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गाँधी को लगा बड़ा झटका, कहा- रांची के सिविल कोर्ट में जाकर दें सफाई
सभी मोदी चोर हैं बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी(Rahul Gandhi) को झारखंड हाईकोर्ट(Jharkhand High Court) से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। और उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है।
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जस्टिस एसके द्विवेदी(SK Dwivedi) की अदालत ने कहा कि, वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। हालांकि, इसके पूर्व हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। बता दें कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि, जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वे सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है और उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। राहुल के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
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राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव (2019 Lok Sabha Elections) के दौरान रांची के अलावा कुछ अन्य रैलियों में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…इन सभी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है ? सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?’ राहुल गांधी ने जब यह टिप्पणी की थी तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज कराए गए थे।