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Chhattisgarh: सस्पेंड IPS GP Singh को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कही ये बड़ी बात

Chhattisgarh: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ के सस्पेंड आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

हालांकि गुरजिंदर पाल सिंह (Chhattisgarh) को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है, तो सत्ता बदलने पर उसे इस तरह के आरोप झेलने पड़ते हैं। बता दें कि गुरजिंदर पाल सिंह पर राजद्रोह और अवैध संपत्ति का आरोप है।

बता दें कि राज्य सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने IPS जीपी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान जीपी सिंह के पास आय से अधिक संपत्ति मिलने का एसीबी ने दावा किया था। साथ ही कि जीपी के घर से टीम को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जिसमें राज्य सरकार को अस्थिर करने की बात लिखी थी इस बात का भी दावा किया गया।
इन्हीं सबूतों को आधार कर IPS के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।

बता दें कि आईपीएस जीपी सिंह राजद्रोह का मामला दर्ज होने से पहले से ही गायब हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में उनके वकील की ओर से याचिका दायर की गई थी, सरकार की ओर से केविएट इसपर लगाया गया था। बाद में जीपी की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जिसके बाद बाद पूर्व IPS अधिकारी जीपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट को ओर से जीपी सिंह को राहत दी गयी है और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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