
छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, वैक्सीनेशन पर लगा दी थी रोक
देश में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है ऐसे में अभियान का तीसरा चरण लागू हो गया है जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगना शुरू हो चुका है लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट ( Chhattisgarh High court ) ने सख्त रुख अपनाया है।

मिली जानकारी की माने तो हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि इसके कैसे बंद किया जा सकता है और टीकाकरण को सरकार को तुरंत शुरू करना चाहिए. छत्तीसगढ़ में 18 से 45 आयुवर्ग के वैक्सीनेशन स्थगित किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई.
शुरू करें टीकाकरण
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल को फटकार लगाते हुए हाय कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आज से ही वैक्सीनेशन शुरू करें. इसमें एक तिहाई अंत्योदय कार्डधारकों को, एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल को शामिल करें. वही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल करते हुए कहा इतनी कम वैक्सीन राज्य को क्यों मिल मिल रही है?