
छत्तीसगढ़ सरकार की नई गाइडलाइन जारी, इन जिलों में शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए आठ फीसदी से कम संक्रमण दर वाले जिलों में शाम छह बजे तक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि राज्य शासन ने जिलाधिकारियों से कहा है कि आठ फीसदी से कम संक्रमण दर वाले जिलों में बिना किसी क्रम के या प्रतिबंध के सभी बाजारों और दुकानों, शोरूम, मॉल आदि को खोला जा सकता है। हालांकि, सभी प्रतिष्ठान शाम छह बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे।
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रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी
अधिकारियों ने बताया कि होटल और रेस्तरां पैक करके भोजन दे सकते हैं और स्विगी, जोमैटो आदि से भी डिलीवरी दे सकते हैं। इस दौरान सभी सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आठ फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार पांच दिनों की अवधि में आठ फीसदी से कम नहीं हो जाती हैं। इस दौरान सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम छह बजे से अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। विवाह और अंतिम संस्कार के लिए पूर्व निर्देशों के अनुसार अनुमति दी गई है। प्रतिबंधों के साथ होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।

अप्रैल से ही जारी है लॉकडाउन
उन्होंने बताया कि जिलों में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद राज्य के ज्यादातर जिलों में अप्रैल माह से लॉकडाउन जारी है। राज्य के लगभग सभी जिलों ने इस महीने की 31 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं कुछ जिलों में संक्रमण के मामले अब कम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को राज्य का औसत संक्रमण दर 5.6 फीसदी था। राज्य में सोमवार तक 9,53,209 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं 8,79,625 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में 60,938 मरीज उपचाराधीन हैं और वायरस से संक्रमित 12,646 लोगों की मौत हुई है।