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Chhattisgarh: 9 साल की लड़की से रेप के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 में 9 साल की बच्ची से रेप के मामले में 24 साल के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
राजस्थान (Rajasthan) लोक अभियोजक अजीत सिंह ने कहा कि विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने मंगलवार को दिए गए फैसले में दोषी पर 1,250 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आमतौर पर आजीवन कारावास की सजा 14 साल के बाद समाप्त हो जाती है, मगर दुर्लभ मामलों में यह दोषी की पूरी जिंदगी तक चल सकती है।
आरोपी भोला साहू को IPC की धारा 376 (दुष्कर्म) के साथ-साथ 12 साल से कम उम्र की लड़की पर यौन हमले से निपटने वाले यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।
जज ने कहा कि यौन हिंसा न केवल एक अमानवीय कृत्य है, बल्कि एक महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है इस तरह का अपराध महिला के पूरे जीवन को प्रभावित करता है।
इन अपराधों पर नरम दृष्टिकोण रखना उचित नहीं है इस तरह के अपराध वर्तमान में अत्यधिक बढ़ रहे हैं।
जज ने कहा, इस मामले में आरोपी ने चाकू की नोक पर 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। इस तरह की प्रवृत्ति किसी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में इंसान हैं ईश्वर की सबसे अच्छी रचना? क्योंकि यह प्रवृत्ति जानवरों में भी नहीं है। यह घटना 4 दिसंबर 2019 की है।
लड़की के परिजन ने कहा कि लड़की की तबीयत खराब थी, इसलिए उसके माता-पिता उसे दादी के घर छोड़कर काम पर चले गए।
उसके बाद आरोपी चुपके से घर में घुसा और चाकू की नोंक पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसकी दादी घर से बाहर थी।
जिसके बाद में आरोपी भोला साहू को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अदालत में मुकदमा चलाया गया।
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