Chhattisgarh

CG Highcourt : दो साल में चार बार तबादला, पांचवीं बार तबादला आदेश स्थगित

सीएसपीडीसीएल के कार्यपालक अभियंता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता की राज्य सरकार दो साल में चार बार तबादला आदेश जारी कर चुकी है। उनके प्रतिस्थापन का हाल ही में आदेश दिया गया था और उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

सीएसपीडीसीएल रायपुर में कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत प्रफुल्लकांत शर्मा ने पिछले दो वर्षों से विभाग की ओर से बार-बार स्थानांतरण आदेशों से पीड़ित अधिवक्ता अनुपम दुबे के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. 20 अप्रैल को उनका फिर से राजनादगांव स्थित उसी पद पर तबादला कर दिया गया। उनके स्थान पर राजनांदगांव में तैनात एक अधिकारी को रायपुर स्थानांतरित किया गया है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि राजनांदगांव के अधिकारी का जबरन संभागीय अधिकारियों ने राजधानी में लाने के लिए उनका तबादला कर दिया. याचिकाकर्ता के मुताबिक पिछले दो साल में उनका चार बार तबादला हो चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस कोशी ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी।

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