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केंद्र सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन की डेट, ई-कॉमर्स नियमों पर दे सकते हैं सुझाव

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने 21 जून को जारी अपने बयान में कहा है कि क्लॉज खासकर 'फ्लैश सेल' पर लागू होगा।

केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 पर सुझाव देने की डेडलाइन बढ़ा दी है। ये डेडलाइन 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोमवार को इसकी जानकारी उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दी है। बता दें कि मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2021 तक प्रस्तावित संशोधनों पर विचार, टिप्पणियां और सुझाव भेजने को कहा था। इन नियमों पर सुझाव ईमेल आईडी js-ca@nic.in पर भेजे जा सकते हैं।

सरकार ने कहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों से फ्लैश सेल की जानकारी नहीं ली जाएगी। उपभोक्ता से मिली शिकायतों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार ने इसे अनुचित व्यापार के तरीकों को रोकने की कोशिश के लिए लाए नियम कह रही है। सरकार ने प्रस्तावित नियमों में किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ‘फ्लैश सेल’ बैन कर दी है।

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने 21 जून को जारी अपने बयान में कहा है कि क्लॉज खासकर ‘फ्लैश सेल’ पर लागू होगा, जो कि सॉफ्टवेयर में बदलाव कर फ्रॉड तरीके से एक खास सेलर या सेलर के समूह को फायदा पहुंचाने के लिए आयोजित की जाती है। इन नियमों में कंस्यूमर ग्रिवांस रिड्रेसल को सख्त बनाने की योजना है। इसके तहत हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक चीफ कंप्लायंस अफसर नियुक्त करना होगा।

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