सड़क दुघर्टनाओं पर केंद्र सरकार सर्तक, दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम लागू
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा के चलते इन नए नियमों को लागू किया है। ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। यह नियम बाइक में पीछे वाली सीट में बैठने वाले व्यक्ति की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बनाए गए है।
नई दिल्ली : देशभर में सरकार के द्वारा इतनी सतर्कता के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिसको देखते हुए आए दिन हजारों लोग इन सड़क दुर्घटनाओं के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिसको देखते हुए अब केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनमें दोपहिया वाहनों के लिए डिजाइन और पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर कुछ नए नियम लागू किया गए है ।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों की सुरक्षा के चलते इन नए नियमों को लागू किया है। ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। यह नियम बाइक में पीछे वाली सीट में बैठने वाले व्यक्ति की सुविधा और सुरक्षा को लेकर बनाए गए है। इसके अंतर्गत पीछे वाली सीट के दोनो तरफ हैंड होल्ड अनिवार्य किया जाएगा।
बाइक में कभी-कभी अचानक ब्रेक लगने से पीछे बैठे व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है जिसको लेकर ये नियम अनिवार्य है। साथ ही दोनों तरफ पायदान भी होगा जिस पर पीछे बैठने वाला शक्स आसानी से पैर रख सकेगा।
साथ ही कुछ नियम और भी है जिनमें बाइक के पिछले पहिए की बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से पूरी तरह से कवर होगा जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति की कोई भी कपड़ा वगैहरा न फंसे और कोई दुर्घटना न हो। बाइक में अब जो कंटेनर लगाए जाएंगे उसमें भी बदलाव किए गए हैं। पहले बाइको में कंटेनर बहुत भारी होते थे जिस पर बदलाव करते हुए अभी कंटेनर को हल्का किया जाएगा जिसकी लंबाई 550 सिमी और चौड़ाई 500 मिली होगी और यह कंटेनर बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति के पीछे लगाया जाएगा।
बाइक में टायरो को लेकर भी नई नियम और गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के टायरों का प्रेशर मॉनिटर करने के लिए एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का भी सुझाव है। इन बदलावों के चलते सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की जाएगी।
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