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TMC नेता अनुब्रत मंडल को दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका, जानिए आखिर क्या है मामला

कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने पशु तस्करी मामले में सीबीआई के समक्ष पेश होने से कोई ढील नहीं दी और नेता अनुब्रत मंडल द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है।

 

 

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि, उसे सीबीआई की नोटिस के संबंध में टीएमसी नेता को राहत देने से मना करने के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नजर नहीं आता। गौरतलब है कि सीबीआई पशु तस्करी मामले की जांच कर रही है। वहीं आर भारद्वाज की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अनुब्रत मंडल की याचिका खारिज कर दी।

 

 

वहीं तृणमूल की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को उसकी खंडपीठ के समक्ष इस महीने की शुरुआत में चुनौती दी थी। जहां अनुब्रत मंडल के वकीलों ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को कई बीमारियां हैं। और अनुरोध किया था कि सीबीआई को बीरभूम जिले के बोलपुर में उनके आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए

 

 

 

 

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