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ब्रेकिंग: गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना

10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी को 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले में आरोपियों पर कुल पांच गैंग चार्ज लगाए गए थे। इसमें 1991 में सिगरा, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोलीकांड शामिल हैं। साल 1996 में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह के खिलाफ सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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