
कोरोना में जान गंवाने वाले निजी चिकित्सकों को बिहार सरकार देगी 50 लाख की बीमा राशि
बिहार । बिहार में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स के परिवारजनों को 50 लाख बीमा राशि देने का एलान किया है। बिहार के मानवाधिकार आयोग ने यह आदेश जारी किया गया है। यह पूरी राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष से दी जाएगीं।
राज्य के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को राशि देने की मांग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बिहार की ओर से उठाई जा रही थी। आईएमए का कहना है कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के चलते 80 निजी चिकित्सक अपनी जान गंवा चुके है।
इसे लेकर आईएमए बिहार को मानवाधिकार आयोग की ओर से एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में कोरोना से जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों के परिजनों को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात कही घई है। आईएमए ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
इस विषय को लेकर आईएमए बिहार ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा था। जिसमे मांग की गई थी कि कोविड संक्रमण से मारे गए निजी डॉक्टरों के परिजनों को 50 लाख रुपये दिए जाने की बात को रखा गया।आईएमए ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए बिहार सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले निजी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाएगी। बीमा राशि का यह भुगतान बीमा कंपनी की ओर से किया जाएगा।