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बड़ी खबर: राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू

विधानसभा के सामने ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ा गाड़ी के साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई। बता दें कि प्रशासन ने यह कदम आगामी त्योहारों को देखते हुए। प्रशासन ने कहा कि आने वाले दिनों में अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही विधानसभा के सामने ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ा गाड़ी के साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है यही नहीं 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन भी बैन कर दिया गया। साथी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में डॉन से शूटिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई यह पाबंदी प्रातः 6:00 बजे से लागू हो गई है।

गौरतलब है कि प्रशासन ने कहा कि अब बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है जबकि रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। हालांकि सार्वजनिक स्तर जुलूस के नियम के मुताबिक ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कायम रहेगी। इतना ही नहीं साथी कोरोना के नए वैरीअंट के चलते पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब बिना मास के यदि कोई देखता है तो उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा।

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