
बड़ी खबर: कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, मुख्तार अंसारी को मिली जमानत
लखनऊ। मऊ की सदर विधानसभा से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गाजीपुर के अपर सत्र न्यायालय प्रथम SP एमएलए कोर्ट में 2009 से चल रहे गैंगस्टर के मामले में मंगलवार को जमानत मंजूर कर दी है। हालांकि इसके बाद भी मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर दूसरे मामले भी चल रहे हैं। यह जानकारी उनके वकील लियाकत अली ने दी है।
वकील लियाकत अली ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के साथ धारा 436 ए के तहत जिला गाजीपुर एवं सत्र न्यायालय की के डीजे फर्स्ट Court में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अदालत को प्रार्थना पत्र लिखकर कहा था कि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा है जबकि आरोपी 25 अक्टूबर 2005 से जेल में है और जेल में रहते हुए ही 12 साल 8 महीने पूरे कर दिए हैं। ऐसे में इस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए। वकील ने बताया कि इस प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर कोर्ट में मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दायर याचिका में कहा गया था कि आरोपी यानी मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट की सजा को काट चुका है इसलिए रिहा कर देना चाहिए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से जवाब मांगा इसके जवाब में यूपी सरकार ने कहा था कि मुख्तार अंसारी तमाम मुकदमों में जेल में बंद है इसलिए उनकी यह याचिका उचित नहीं है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं इनमें से 15:30 रॉयल पर चल रहे हैं। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज सुनीता अग्रवाल और जज जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट को गैंगस्टर के दो मामलों में कष्ट निवारण तौर पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट को वारंट पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए थे।