चाऊमीन के लालच में बच्ची के साथ कि गन्दी हरकत, कैमूर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा
बिहार । बिहार के कैमूर जिले में व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह पाक्सो (POCSO) के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत में बीते सोमवार को छेड़खानी मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा दी गई। आरोपी को छह साल की बच्ची से गन्दी हरकत करने दोषी पाया गया । जिसके बाद आरोपी राजेश उर्फ डब्लू साह को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इतना ही नहीं कोर्ट की तरफ से पीड़िता पक्ष को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश जारी किया गया है।
घटना की जानकारी देते हुए पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया कि ” यह पूरी घटना 26 मार्च 2018 की है। पीड़िता की मां ने प्राथमिकी कराई थी। उन्होंने आरोपी लगाते हुए कहा कि, उस दिन उनकी छह वर्षीय बच्ची अपनी दो चचेरी बहनों के साथ स्कूल से घर लौट रही थीं। चचेरी बहनें भी मासूम बच्चियां थीं। उनकी उम्र क्रमश: सात व छह वर्ष की थी। रास्ते में दुर्गावती थाना क्षेत्र के बिछिया गांव निवासी वीरेंद्र साह के पुत्र राजेश उर्फ डब्लू ने उन्हें रोका। चाउमीन खिलाने का प्रलोभन देकर राजेश उस बच्ची को पास की बांसवाड़ी में ले गया। वहां उसने उसके साथ गलत हरकत की। यह देखकर उसकी बहनों ने शोर मचाया। इसके बाद राजेश उसे छोड़कर भाग निकला।”