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हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा, मिली जमानत

आजम खान की जमानत भी मंजूर कर ली है। फिलहाल सजा के बाद अब आजम खान की विधायिकी खतरे में आ गई है।

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को एमपी कोर्ट ने गुरुवार को तीन साल की सजा सुनाई। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच के मामले में तीन धाराओं में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि कोर्ट ने सजा के बाद आजम खान की जमानत भी मंजूर कर ली है। फिलहाल सजा के बाद अब आजम खान की विधायिकी खतरे में आ गई है।

बता दें कि जिन तीन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, वह सभी जमानती अपराध हैं। ऐसे में बेल मिलना तय माना जा रहा था। यह पहले ही साफ था कि अगर आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उनका राजनीतिक कॅरियर संकट में आ जाएगा और विधायकी में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसलिए कोर्ट में बहस करीब 2 घंटे तक चली, क्योंकि आजम खान के वकील इस बात की पुरजोर कोशिश करते रहे कि उन्हें सजा कम से कम हो।

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वहीं, अभियोजन पक्ष की कोशिश रही कि आजम को नियमानुसार लंबी सजा हो। वहीं, आजम खान चाहें तो इस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फिर, यह जज का फैसला होगा कि मामला सुनने योग्या है या नहीं। ज्ञात हो कि आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक रहे हैं और सपा के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। ऐसे में उनकी विधायकी जाने से समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित होगा।

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