
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ रामपुर (RAMPUR)से विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से आज अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी है कोर्ट(COURT) ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत के नियमित जमानत लेने में जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।
आपको बता दें कि आजम खान(AZAM KHAN) को उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। अदालत इस मामले में पहले सुनवाई कर चुकी थी लेकिन फैसला करने के बाद आज इस पर फैसला सुनाया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस एस को पन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया।
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गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। रामपुर के कोतवाली से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है।
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT)ने 17 मई को उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में आजम खान की अंतिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया तो रूम में भूमि कब्जा करने वाला और अदालत तन अपराधी करार दिया था जिसके चलते अदालत ने फैसला 2 दिन बाद सुनाने का फैसला किया और आज इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।