Uttar Pradesh

सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला ने ली राहत की सांस

लखनऊ : सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके रामपुर से सपा सांसद आजम खां व उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। आजम खां और उनके पुत्र को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की आज सुप्रीम कोर्ट में तीन केस में जमानत पर सुनवाई थी। आजम खां और उनके बेटे को कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड और जालसाजी मामले में जमानत दे दी है।

ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोर्ट में चार हफ्ते के भीतर मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाए और बयान दर्ज होने के बाद आजम खां तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां सशर्त बेल दे दी जाए।

यूपी सरकार ने रामपुर से सांसद आजम खां तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोध किया। यूपी सरकार की ओर से अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा कई संगीन मामलो में आजम खां पर केस दर्ज हैं। उनकी भूमिका फर्जी भर्ती के मामले में भी है, आजम खां को इसलिए जमानत नहीं देनी चहिए।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि पहला पैन कार्ड होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड जारी कराया गया और पहले पैन कार्ड की सूचना छिपाई गई। यूपी सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि लाखों रुपये की पाकिस्तान गए व्यक्ति की जायदाद को गलत तरीके से अपने नाम पर कराया गया। आजम खां को अपराध करने की आदत हो गई है।

आजम खां के अधिवक्ता सिब्बल ने कहा पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में सरकार ने अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। आजम खां को एक मुख्य मामले में जमानत मिल चुकी है। सरकार ने आजम खां को सिर्फ जेल में रखने के लिए एक ही मामले में कई केस अलग दर्ज किए है। आजम खां के पुत्र अबदुल्ला आजम खां को भी जमानत दे दी गई है।

कपिल सिब्बल ने कहा कि, तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों में आजम खां को जमानत मिल चुकी है। आजम खां के विरुद्ध कुल 87 मामले दर्ज है। इसके साथ ही कल एक नया मामला दर्ज हुआ है। इनको 84 मामलों में जमानत दे दी गई है।

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