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आयशा आत्महत्या मामला : अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने मृतका के पति को सुनाई गई 10 साल की जेल

अहमदाबाद। अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने आरिफ खान को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। आयशा बानो मकरानी ने पिछले साल फरवरी में आत्महत्या कर ली थी।

 

मकरानी को उसके पति द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण उसने घातक कदम उठाया। साबरमती नदी में कूदने से पहले उसने एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया जो उसने अपने परिवार को भेजा था।

 

आयशा ने यह कदम उठाने से पहले अपने पति से बात की थी। अहमदाबाद पुलिस ने 70 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग को एक्सेस किया था, जिसमें उनके पति आरिफ को आयशा से कहते हुए सुना जा सकता है, “जाओ मरो और मुझे अपनी मौत का वीडियो भेजो”।

 

उसने 2018 में खान से शादी की थी, लेकिन खान द्वारा उसे मिले कथित मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के बाद 2020 में अपने माता-पिता के घर वापस चली गई थी। 2019 में भी उनके और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था। खान को आखिरकार मार्च 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया।

 

 

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